जानिए कैसे यह योजना समाज के पिछड़े एवं वंचित समूह के युवाओं को मुख्यधारा में ला रही है
दिल्ली सरकार ने समाज के पिछड़े एवं वंचित समूह के युवाओं की कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2016 को युवा निर्माण योजना शुरू की। यह योजना उच्च शिक्षा एड ट्रस्ट के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं की ट्यूशन फीस माफ करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
दिल्ली सरकार की युवा निर्माण योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने वाले युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
युवा निर्माण योजना के लाभ
- योग्य छात्रों को प्रोत्साहन: योजना के तहत छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस में राहत मिलती है, जिससे उनकी शिक्षा का बोझ कम होता है।
- सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है।
- वंचित तबके में उच्च शिक्षा को बढ़ावा: योजना के तहत गरीब और पिछड़े समुदायों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है।
योजना के लाभ किसे मिल सकते हैं?
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ पाने वाले परिवार के युवा: 100% फीस माफी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ नहीं पाने वाले, लेकिन परिवार की सालाना आमदनी 2.50 लाख रुपये से कम: 50% फीस माफी।
- 2.50 लाख से अधिक लेकिन सालाना छह लाख रुपये से कम आमदनी वाले परिवार के प्रतिभाशाली युवा: 25% फीस माफी।
योजना में भाग लेने की योग्यता
- छात्र को पिछली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त होना चाहिए।
- कक्षा में उपस्थिति 70% से कम नहीं होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय सरकार द्वारा निर्धारित मानक के हिसाब से होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले या मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट है।
आवेदन की प्रक्रिया
छात्र/छात्रा को ट्यूशन फीस माफी के लिए अपने कॉलेज में ही आवेदन करना होता है। निर्धारित फॉर्म में आवेदन करने के बाद कॉलेज उस छात्र/छात्रा के दस्तावेज और नंबर/अटेंडेंस के आधार पर दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज देता है।
कौन से कोर्स शामिल हैं?
युवा निर्माण योजना में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ऑफर किया जाने वाला कोई भी स्नातक कोर्स मान्य है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त संस्थान के कोर्स भी इसके दायरे में आते हैं।
आवश्यक कागजात
- 12वीं कक्षा के मार्कशीट/सर्टिफिकेट की कॉपी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति का सर्टिफिकेट।
- आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट के पासबुक की कॉपी।
- पिछले सभी मार्कशीट/सर्टिफिकेट की कॉपी।
- एक एफ्फिडेविट (कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त करने का शपथपत्र)।
अन्य शर्तें
- छात्र/छात्रा को दिल्ली या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से मदद नहीं मिल रही हो।
- इसके लिए आपको एक शपथपत्र (एफ्फिडेविट) देना होगा।
- आवेदक केंद्र/राज्य की किसी अन्य वित्तीय योजना में मदद पाने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन फिर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- कोर्स की अवधि के दौरान ही युवा निर्माण योजना के वित्तीय लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अगर आवेदक किसी क्लास में फेल हो जाता है और उसे फीस दोबारा भरनी पड़ती है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
युवा निर्माण योजना दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का काम कर रही है। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं
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